अधिकतम खुदरा मूल्य(MRP) से अधिक कीमत पर सामान बेचने वालों पर सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं, परंतु इसके बावजूद दुकान वाले एमआरपी से ज्यादा महंगे सामान बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है.
भोजपुर में रिपोर्टर ने अलग अलग स्थानों पर जाकर कोल्ड ड्रिंक का रेट पूछा
उज्जवल खबर की टीम ग्राहक बनकर आरा के गोढ़ना रोड इलाके में, कई दुकानों पर गई जहां पर कोल्ड ड्रिंक्स के दाम पूछे तो एमआरपी से ज्यादा मांग रहे थे. जब दुकान वालों से Maaza ड्रिंक्स मांगा तो 1.75 ml का दाम ₹95 था. परंतु दुकान वालों ने ₹100 मांगा. जब पूछा गया तो इसके संदर्भ में जवाब दिया कि वे कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखने का चार्ज मानते हैं. उनका कहना है कि कमर्शियल बिजली बिल महंगा है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन ₹5 लेना पड़ता है. अगर बिजली चली जाए तो बर्फ खरीद कर कोल्ड ड्रिंक को रखना पड़ता है ताकि कोई कोल्ड ड्रिंक खराब ना हो, जिस कारण सभी दुकानदार cold drinks पर ₹5 एक्स्ट्रा लेते हैं.
इसके बाद उज्जवल खबर रेलवे स्टेशन से रमना मैदान तक के कोल्ड ड्रिंक्स के शॉप के पास पहुंची. फिर से दुकानदार से ग्राहक बनकर पूछे कि ‘भैया यह कोल्ड ड्रिंक कितने का है.’ उन्होंने बताया कि thums up की बोतल 2 लीटर की ₹105 की है, जब रिपोर्टर ने कहा कि इसमें तो एमआरपी से रुपया है तो दुकानदार ने कहा कि ₹5 ठंडा करने का है. रिपोर्टर ने कहा कि यह तो सरासर गलत है, आप MRP से ज्यादा पैसे नहीं ले सकते. दुकानदार ने कहा कि कि सभी दुकानदार लेते हैं. रिपोर्टर ने कहा अगर कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज्यादा लेता है तो कानूनन जुर्म है और सजा के तौर पर ₹100000 और जेल भी जाना पड़ सकता है. परंतु वह नहीं माना, बोला कि लेना है तो लीजिए.
रिपोर्टर ने यात्रियों से इस समस्या के बारे में पूछा
हमारी टीम ने स्टेशन पर कुछ यात्री से इस प्रकार की समस्या के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ भी यह होता है दुकानदार वाले मनमानी करते हैं स्टेशन की दुकानों पर भी इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है. जबकि, कई बार यह सूचना दी गई है कि रेलवे स्टेशन और ट्रेन में ओवर चार्जिंग करने पर वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. परंतु अगर सही ढंग से सूचना का पालन होता तो यात्रियों को यह समस्या नहीं झेलनी पड़ती यहां तक कि यह भी कहा गया है कि अगर कोई कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर ओवर चार्जिंग करता है तो वेंडर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
क्या कहता है नियम ?
पानी की बोतल एयरपोर्ट, मॉल, होटल्स में अलग और बाहर आम दुकानों में अलग कीमत पर बेचना गैर कानूनी है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक जैसे सामान पर अलग-अलग एमआरपी नहीं डाली जा सकती. न ही MRP से ज्यादा कीमत पर उसे बेचा सकते है क्योंकि MRP में सभी तरह के टैक्स शामिल होते हैं.
वर्तमान में ग्राहकों से मारपीट अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदारों को ₹50000 तक जुर्माना लग सकता है. रिपोर्ट की मानें तो अगर कोई दुकानदार पहली बार गलती करता है तो ₹25000 जुर्माना देना होगा. दूसरी बार गलती करने पर 50000 रुपए और तीसरी गलती करने पर ₹100000 तक जुर्माना भरना होगा. यही नहीं, जो इस तरह का काम करेगा उसे जेल भी जाना पड़ सकता है. इसलिए सभी दुकानदार इस बात का ध्यान रखें कि अगर इस तरह का काम करते पकड़े जाते हैं तो कानून छोड़ने वाली नहीं है.
दुकानदार के खिलाफ शिकायत करें
अगर आप इस तरह की समस्या से तंग आ गए हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर आप 1800114000 नंबर पर कॉल करेंगे तो आपके शिकायत तुरंत दर्ज होगी और दुकानदार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. आप चाहे तो कंजूमर हेल्पलाइन वेबसाइट (consumerhelpline.gov.in) पर जाकर अपने शिकायत बता सकता है या आप चाहे तो 81306 09809 नंबर पर sms कर सकते हैं.
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